पीएमजेएवाई पात्रता मानदंड और लाभ – क्या आप इसके अंतर्गत आते हैं?
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक स्वास्थ्य योजना है। यह सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो कार्यक्रम के तहत पंजीकृत प्रत्येक परिवार को ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। यह योजना गरीब और कमजोर वर्ग के 12 करोड़ से अधिक परिवारों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करती है।
इसमें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अभाव और व्यवसाय संबंधी मानदंडों के तहत सूचीबद्ध परिवार शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के अंतर्गत आने वाले परिवार भी पीएमजेएवाई में शामिल हैं।
यहां पीएमजेएवाई की पात्रता मानदंड, विशेषताएं और लाभों के बारे में अधिक जानकारी दी गई है!
पीएमजेएवाई के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
निम्नलिखित लाभार्थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए पात्र हैं:
ग्रामीण लाभार्थी
ग्रामीण क्षेत्रों में कुल सात अभाव मानदंड हैं। निम्नलिखित अभाव मानदंडों और स्वतः समावेशन मानदंडों में से किसी के अंतर्गत आने वाले परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमजेएवाई कवरेज के लिए पात्र हैं:
- जिन परिवारों में 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है
- कच्चे छत और दीवारों वाले एक कमरे वाले परिवार
- ऐसे परिवार जिनमें विकलांग सदस्य हों और परिवार में कोई भी स्वस्थ वयस्क सदस्य न हो।
- भूमिहीन परिवार जिनकी प्राथमिक आय दिहाड़ी श्रम से आती है
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार
स्वचालित रूप से शामिल की जाने वाली चीज़ें इस प्रकार हैं:
- आदिम जनजातीय समूह
- निराश्रित
- भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति या परिवार
- हाथ से सफाई करने वाले परिवारों
- कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर
शहरी लाभार्थी
शहरी क्षेत्रों में पीएमजेएवाई योजना के लिए पात्र व्यावसायिक श्रेणियां निम्नलिखित हैं:
- मोची
- याचक
- सड़क विक्रेता
- कूड़ा बीनने वाला
- घरेलू कामगार
- हॉकर
- निर्माण श्रमिक
- राजमिस्त्री
- चित्रकार
- कोई भी सेवा प्रदाता जो सड़कों पर काम करता है
- झाड़ू देनेवाला
- सुरक्षा गार्ड
- कुली या कोई अन्य मजदूर जो सिर पर बोझ ढोता है
- वेल्डर
- घर से काम करने वाला कर्मचारी
- सफाईकर्मी
- कारीगरों
- दर्जी
- परिवहन कार्यकर्ता
- हस्तशिल्प कार्यकर्ता
- कंडक्टर
- ड्राइवर
- सहायक, आदि।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की विशेषताएं क्या हैं?
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- यह विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है।
- पीएमजेएवाई का उद्देश्य लगभग 55 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना है।
- इस योजना के तहत, बीमित परिवार भारत में सूचीबद्ध अस्पतालों (निजी और सार्वजनिक) में तृतीयक और द्वितीयक देखभाल के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य कवरेज का लाभ उठा सकते हैं।
- अस्पताल जैसे सेवा केंद्र पर, पीएम-जेएवाई योजना लाभार्थी को चिकित्सा सेवाओं तक बिना पैसे के पहुंच प्रदान करती है।
- किसी भी परिवार के आकार, लिंग या आयु वर्ग के लोग दी गई पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- पॉलिसीधारकों को अस्पताल में भर्ती होने से पहले के खर्चों के लिए अधिकतम 3 दिनों का कवरेज और अस्पताल से छुट्टी होने के बाद के खर्चों के लिए 15 दिनों का कवरेज मिल सकता है, जिसमें दवाएं और निदान संबंधी खर्च शामिल हैं।
- पीएम-जेएवाई का लक्ष्य चिकित्सा देखभाल की अत्यधिक लागत को कम करने में सहायता करना है, जो प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ भारतीयों को गरीबी में धकेल देती है।
- यह योजना पहले दिन से ही आपकी सभी पूर्व-मौजूदा स्वास्थ्य समस्याओं को भी कवर करती है।
- इस योजना के तहत लाभार्थी देश भर के किसी भी सूचीबद्ध निजी या सार्वजनिक अस्पताल से कैशलेस उपचार का लाभ उठा सकते हैं।
- सरकारी अस्पतालों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवाओं के लिए निजी अस्पतालों के बराबर भुगतान प्राप्त होता है।
- इन सेवाओं में लगभग 1,929 प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें उपचार से संबंधित सभी खर्च शामिल हैं, जैसे कि दवाएं, आपूर्ति, नैदानिक सेवाएं, डॉक्टर की फीस, होटल और सर्जन की फीस, ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू की फीस आदि।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्या लाभ हैं?
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5,00,000 तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। इसमें विभिन्न उपचार घटक शामिल हैं, जिससे व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित होती है। इसके लाभ निम्नलिखित हैं:
- चिकित्सा परीक्षण, उपचार और परामर्श: इसमें उपचार के दौरान होने वाले सभी चिकित्सा मूल्यांकन और परामर्श शामिल हैं।
- अस्पताल में भर्ती होने से पहले के खर्च: इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले हुए खर्च शामिल हैं।
- दवाइयां और चिकित्सा संबंधी उपभोग्य वस्तुएं: आवश्यक दवाओं और आपूर्ति के लिए कवरेज प्रदान करता है।
- गैर-गहन और गहन देखभाल सेवाएं: इसमें आईसीयू और अन्य देखभाल सेवाएं शामिल हैं।
- नैदानिक एवं प्रयोगशाला जांच: इसमें निदान के लिए आवश्यक परीक्षण शामिल हैं।
- चिकित्सा प्रत्यारोपण सेवाएं: उपचार के दौरान आवश्यकता पड़ने पर प्रत्यारोपण सेवाएं इसमें शामिल हैं।
- आवास संबंधी लाभ: अस्पताल में रहने का खर्च कवर करता है।
- खाद्य सेवाएं: अस्पताल में भर्ती के दौरान भोजन की व्यवस्था करती हैं।
- उपचार संबंधी जटिलताएं: उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताओं का समाधान करता है।
- अस्पताल से छुट्टी के बाद की देखभाल: इसमें छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक की देखभाल शामिल है।
यह योजना पारिवारिक आधार पर संचालित होती है, जिसका अर्थ है कि परिवार के कोई भी या सभी सदस्य ₹5,00,000 का कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। इसमें परिवार के आकार या आयु की कोई सीमा नहीं है और यह पहले दिन से ही पूर्व-मौजूदा बीमारियों को कवर करती है, जिससे पात्र परिवारों के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित होती है।
पीएमजेएवाई के लिए आवेदन करने हेतु कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
पीएमजेएवाई योजना के तहत पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- पते का प्रमाण
- पहचान पत्र और आयु प्रमाण (पैन कार्ड या आधार कार्ड)
- जाति प्रमाण पत्र
- संपर्क नंबर या ईमेल पता
- वर्तमान पारिवारिक स्थिति का प्रमाण, अर्थात् एकल परिवार या संयुक्त परिवार।
- आय प्रमाण पत्र
यदि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उल्लिखित दस्तावेज़ उपलब्ध कराते हैं, तो आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकरण करा सकते हैं। हालांकि, यदि आप पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो प्रतिष्ठित स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं से संपर्क करें और अपनी स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप पॉलिसी प्राप्त करें।
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